मिथिला — चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 को थोक में दाखिल किए जाने को लेकर उठे विवाद के बीच एक अहम कदम उठाया है। आयोग के ताजा फैसले के अनुसार अब प्रति मतदाता फॉर्म 7 दाखिल करने की संख्या को अधिकतम 10 तक सीमित कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा उठाया गया यह कदम फॉर्म 7 के बड़े पैमाने पर जमा किए जाने से जुड़े विवाद के मद्देनजर सामने आया है।

विदित हो कि फॉर्म 7 को थोक में जमा कराने के मामले पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए नियमों में यह सीमा निर्धारित की है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कोई भी मतदाता 10 से अधिक फॉर्म 7 दाखिल नहीं कर सकेगा।

आयोग के इस निर्णय के बाद फॉर्म 7 को अत्यधिक संख्या में जमा करने की प्रक्रिया पर प्रभावी रोक लगेगी। चुनाव आयोग ने प्रति मतदाता केवल 10 फॉर्म की व्यवस्था लागू कर इस विवाद के समाधान की दिशा में यह स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किया है।

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