मिथिला — बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोवा में हुए आग से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए आरोपियों को अंतरिम मुआवजा जमा कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, इस मामले में शामिल प्रत्येक आरोपी को 20-20 लाख रुपये की अंतरिम मुआवजा राशि जमा करनी होगी। न्यायालय ने मामले की कानूनी कार्यवाही के तहत आरोपियों के लिए यह अंतरिम निर्देश पारित किया है।

अदालत ने अपने निर्देश में यह भी साफ किया है कि आरोपियों द्वारा जमा की जाने वाली यह राशि मुख्य मामले की अंतिम दलीलों के अधीन रहेगी। इसका आशय यह है कि अंतरिम मुआवजे के रूप में जमा की गई यह धनराशि मुख्य मामले में होने वाले अंतिम विचार-विमर्श और अंतिम निष्कर्षों पर निर्भर करेगी। उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया है।

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