मिथिला — पटना हाईकोर्ट ने एक शिक्षक की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए अहम फैसला सुनाया है। अदालत के इस निर्णय से संबंधित शिक्षक को बड़ी राहत मिली है। इस मामले में शिक्षक को 19 साल तक सेवा देने के बाद पद से हटा दिया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सेवा समाप्ति की इस कार्रवाई को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, संबंधित शिक्षक की नियुक्ति महज 16 वर्ष की उम्र में हुई थी। नियुक्ति मिलने के बाद शिक्षक ने करीब 19 वर्षों की लंबी अवधि तक अपनी सेवाएं दीं। इतने वर्षों की सेवा पूरी होने के उपरांत शिक्षक को अचानक सेवामुक्त करने का कदम उठाया गया था।

पटना उच्च न्यायालय ने मामले पर विचार करते हुए शिक्षक की बर्खास्तगी के फैसले को अनुचित पाते हुए खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश के बाद 19 साल की नौकरी के बाद की गई शिक्षक की सेवा समाप्ति का आदेश निष्प्रभावी हो गया है।

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