मिथिला — मद्रास हाईकोर्ट ने एक मामले में पुलिस अधिकारी के उस दावे पर सवाल उठाया है, जिसमें कहा गया था कि आरोपी 'उत्तर भारतीय' होने के कारण फरार हो सकता है। अदालत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पूछा कि कोई पुलिस अधिकारी केवल इस आधार पर किसी आरोपी के भागने की बात कैसे कह सकता है।
जस्टिस एन. रमेश ने इस पर कहा कि इस तरह के दावे की सराहना नहीं की जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति का मूल स्थान यह आशंका जताने का कारण नहीं हो सकता कि वह भाग जाएगा।
अदालत ने यह दोहराया कि व्यक्ति के मूल स्थान को उसके फरार होने की आशंका का आधार नहीं बनाया जा सकता है। जस्टिस एन. रमेश ने कहा कि पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया ऐसा तर्क उचित नहीं है और इसे कतई सराहा नहीं जा सकता।
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