मिथिला — मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए (NSA) के तहत दो भाइयों की प्रिवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रशासन को दोनों भाइयों को तत्काल प्रभाव से हिरासत से रिहा करने का स्पष्ट आदेश दिया है।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में बिना सोचे-समझे और बेहद लापरवाही के साथ कानून का इस्तेमाल किया था। अदालत के अनुसार, हिरासत का यह आदेश जारी करते समय संबंधित प्राधिकारियों ने अपने विवेक और दिमाग का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया, जो पूरी तरह अनुचित था।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी किए जाने के आधार पर दोनों भाइयों की निवारक हिरासत को निरस्त कर दिया और उन्हें बिना किसी देरी के तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया है।

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