मिथिला — कर्नाटक सरकार निजी अस्पतालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने और उन पर कार्रवाई करने के लिए एक नए कानून पर विचार कर रही है। यह प्रस्तावित कानून उन निजी अस्पतालों के खिलाफ लाया जा रहा है, जो मरीजों के निधन के बाद उनके शवों को परिजनों को सौंपने से रोक कर रख लेते हैं।

इस प्रस्तावित कानून का मुख्य उद्देश्य निजी अस्पतालों द्वारा भुगतान को शव सौंपने की शर्त बनाने की प्रथा को रोकना है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि अस्पताल प्रबंधन इलाज के लंबित बिल या पैसों के भुगतान के नाम पर पार्थिव शरीर को अपने पास रोके रखने का दबाव न बना सके।

राज्य में इस नए कानूनी मसौदे के माध्यम से निजी अस्पतालों की इस मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। कानून लागू होने के बाद अस्पताल प्रबंधन बकाया राशि या भुगतान न होने के आधार पर शव को परिजनों को सौंपने से इनकार नहीं कर सकेगा।

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