मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की उस अपील पर सुनवाई स्थगित कर दी है, जिसमें उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट के इसी निर्देश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।

मामले की कार्यवाही के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने कहा कि इस मामले से संबंधित फाइल का अध्ययन पीठ में शामिल कनिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू द्वारा किया जाना है। पीठ के न्यायाधीश द्वारा दस्तावेजों के अवलोकन की आवश्यकता को देखते हुए अदालत ने इस मामले की सुनवाई को आगे के लिए टालने का निर्णय लिया।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, जिस पर पंजाब सरकार ने रोक लगाने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा मामले की फाइल का अध्ययन पूरा किए जाने के बाद ही इस अपील पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

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