मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सरकार को आठ सप्ताह का समय दिया है। अदालत के इस आदेश के तहत राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर पटना स्थित गंगा के बाढ़ प्रभावित मैदानी क्षेत्रों से सभी प्रकार के अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
शीर्ष अदालत ने इस मामले में बिहार सरकार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए आठ हफ्तों की मोहलत प्रदान की है। इस निर्देश के बाद प्रशासन को पटना में गंगा के डूब क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय की गई आठ सप्ताह की समय सीमा के भीतर राज्य सरकार को पटना में गंगा के डूब क्षेत्र से जुड़े इस निर्देश का पालन सुनिश्चित करना है। यह मामला पटना में गंगा नदी के डूब क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को हटाने से संबंधित है।
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