मिथिला — भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने अवधूत साठे और 'अवधूत साठे ट्रेडिंग एकेडमी' को निवेशकों के 546.18 करोड़ रुपये वापस लौटाने का सख्त आदेश जारी किया है। नियामक की जांच में यह तथ्य सामने आया है कि अवधूत साठे और उनकी अकादमी द्वारा शिक्षा और प्रशिक्षण देने के नाम पर बिना पंजीकरण के अनधिकृत निवेश सलाहकार सेवाएं चलाई जा रही थीं।
सेबी के अनुसार, अकादमी द्वारा कुल ट्रेडिंग नुकसान को पूरी तरह छिपाकर लोगों के बीच भ्रामक प्रशंसापत्र और सफलता के दावे प्रसारित किए जा रहे थे। इस तरह शिक्षा के बहाने वास्तविक नुकसान की जानकारी छुपाते हुए निवेशकों को गुमराह किया गया और नियमों के विरुद्ध जाकर निवेश से जुड़ी सलाह दी गई।
नियामक ने इन अवैध गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन के मामले में अवधूत साठे और उनकी अकादमी पर 11.5 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही उन्हें अवैध रूप से जुटाई गई 546.18 करोड़ रुपये की पूरी राशि निवेशकों को वापस करने का निर्देश दिया गया है।
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