मिथिला — नागालैंड के तुएनसांग में जहरीली शराब पीने के कारण 9 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब के सेवन से इतनी संख्या में लोगों की जान जाने के इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तुएनसांग में हुई इन मौतों की घटना ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
इस दुखद घटना ने एक बार फिर नागालैंड शराब पूर्ण निषेध अधिनियम, 1989 (Nagaland Liquor Total Prohibition Act, 1989) को चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया है। शराब के सेवन और बिक्री पर रोक लगाने से जुड़ा यह महत्वपूर्ण कानून वर्ष 1989 में पारित किया गया था और इसे साल 1990 में लागू किया गया था।
वर्ष 1990 से लागू इस नशाबंदी कानून के बावजूद तुएनसांग में जहरीली शराब के कारण 9 लोगों की मौत होने के बाद इस पूरे मामले पर लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर नागालैंड में लागू पूर्ण शराबबंदी अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं को सुर्खियों में ला दिया है।
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