मिथिला — दिल्ली हाईकोर्ट ने विमल इलायची की ओर से दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जो महाराष्ट्र एफडीए द्वारा अभिनेताओं शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भेजे गए नोटिसों के संबंध में दाखिल की गई थी। कंपनी ने इस मामले को लेकर अदालत से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता कंपनी अदालत के समक्ष यह स्थापित करने में पूरी तरह असमर्थ रही कि इस पूरे मामले या कार्रवाई के कारण का कोई भी महत्वपूर्ण अथवा ठोस हिस्सा दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ था।
अदालत के अनुसार, दिल्ली में इस मामले से जुड़ा कोई ठोस क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इसी आधार पर अदालत ने विमल इलायची की याचिका को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र एफडीए द्वारा जारी किए गए इन नोटिसों का सीधा संबंध अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ से था।
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