मिथिला — पंजाब सरकार के मंत्री अरोड़ा ने कर्मचारियों की हड़ताल को 'अवैध' बताया है। मंत्री का यह बयान कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने के आह्वान से ठीक पहले आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों का यह कदम और यह हड़ताल नियमों के तहत पूरी तरह से अवैध है।

कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आकस्मिक अवकाश के आह्वान को लेकर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। मंत्री अरोड़ा के अनुसार, कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को किसी भी प्रकार से वैध नहीं ठहराया जा सकता है। सामूहिक अवकाश पर जाने के आह्वान के मद्देनजर मंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया को गैरकानूनी बताया है।

पंजाब में कर्मचारियों की ओर से सामूहिक अवकाश के आह्वान के बाद मंत्री अरोड़ा की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कर्मचारियों की हड़ताल को स्पष्ट रूप से अवैध करार देते हुए इस पूरे मामले पर सरकार का रुख साफ कर दिया है।

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