मिथिला — राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि चुनाव लड़ने के उद्देश्य से इस्तीफा देने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी बाद में सेवा में बहाली की मांग नहीं कर सकता है। अदालत के अनुसार, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारी का पद पर दोबारा लौटने का दावा स्वीकार्य नहीं है।
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निष्कर्ष को भी बरकरार रखा है, जिसमें यह माना गया था कि किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना आवश्यक राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने की शर्त का उल्लंघन है।
अदालत के इस फैसले से साफ हो गया है कि सरकारी सेवा में राजनीतिक तटस्थता का पालन करना अनिवार्य है। इस प्रकार, किसी राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरने के लिए पद त्यागने वाले कर्मी बाद में अपनी पुरानी सेवा में पुनर्बहाली के हकदार नहीं होंगे।
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