मिथिला — पीजी ढहने के विवाद के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के लिए और अधिक हॉस्टल बनाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर उच्च न्यायालय ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। मामले का उल्लेख किए जाने पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से आप अपना ही समय बर्बाद करते हैं।

यह मामला उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ के समक्ष पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान संबंधित वकील ने पीठ के सामने इस विषय का उल्लेख करते हुए अदालत से आग्रह किया कि इस मामले को मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वकील की इस मांग पर तत्काल राहत देने से मना कर दिया। अदालत ने पीजी विवाद के बीच डीयू हॉस्टल से जुड़ी इस याचिका को मंगलवार को तत्काल सूचीबद्ध करने और उस पर जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया।

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