मिथिला — सर्वोच्च न्यायालय ने नवोदय विद्यालयों के मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां हिंदी नहीं पढ़ाई जाएगी। शीर्ष अदालत ने नवोदय स्कूलों से जुड़े मामले की प्रक्रिया के दौरान अपनी यह बात सीधे तौर पर रखी है।

अदालत ने तमिलनाडु के संदर्भ में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी नवोदय विद्यालयों के संचालन और भाषा के विषय को लेकर की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों को हिंदी की पढ़ाई न कराई जाए।

नवोदय विद्यालयों के मामले पर शीर्ष अदालत का यह रुख सामने आया है कि इन विशेष स्कूलों में हिंदी न पढ़ाए जाने की बात किसी भी तरह से मान्य नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से जुड़े इस प्रकरण में स्पष्ट किया कि हिंदी के शिक्षण को पूरी तरह से बाहर नहीं रखा जा सकता है।

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