मिथिला — सुप्रीम कोर्ट (SC) ने NEET-UG विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामले में उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPEC) में किसी भी प्रकार के बदलाव से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस विषय पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि समिति में किसी भी परिवर्तन पर विचार करने से पहले पेलेट गन के कथित उपयोग और संबंधित ज्यादतियों की जांच पूरी की जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ताओं के रवैये पर कड़ा ऐतराज और नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष से HPEC की आलोचना और उस पर सवाल उठाने का सिलसिला समिति द्वारा अपना वास्तविक कामकाज शुरू करने से पहले ही आरंभ कर दिया गया था।

अदालत ने दोहराया कि पेलेट गन और अन्य कथित ज्यादतियों के मामलों की विधिवत जांच प्राथमिकता के आधार पर सामने आनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने समिति के काम शुरू होने से पूर्व ही उसकी निंदा शुरू किए जाने पर अप्रसन्नता जाहिर करते हुए HPEC में किसी भी बदलाव की मांग को नामंजूर कर दिया।

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