मिथिला — सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि किसी भी प्रकार की बहानेबाजी या दलील (व्हाटअबाउटरी) के जरिए मतदाताओं को उनके मताधिकार से वंचित करने को सही नहीं ठहराया जा सकता। अदालत के न्यायाधीश द्वारा इस संदर्भ में दी गई टिप्पणी को मतदान के अधिकार के संरक्षण की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

न्यायाधीश के इस रुख के बाद विपक्षी खेमे से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष ने इस मामले को लेकर कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) पूरी तरह से 'बेनकाब' हो गए हैं। विपक्ष ने इस विषय पर अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की इस स्पष्ट टिप्पणी और उसके उपरांत विपक्ष द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को 'बेनकाब' बताए जाने के बाद यह पूरा प्रकरण राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से चर्चा के केंद्र में आ गया है।

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