मिथिला — इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा और कार्यकर्ता आकृति चौधरी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत की गई हिरासत की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान छात्रा को हिरासत में लिए जाने के मामले में अदालत ने गौतमबुद्ध नगर के अधिकारियों की कड़ी आलोचना की। उच्च न्यायालय की पीठ ने इस सख्त निवारक हिरासत कानून के मनमाने तरीके से किए गए इस्तेमाल पर गंभीर सवाल उठाए।

अदालत ने इस मामले में गौतमबुद्ध नगर के अधिकारियों से पांच लाख रुपये की वसूली करने का आदेश दिया है। यह मुआवजा राशि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के आचरण को उनके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करने का भी निर्देश दिया है।

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