मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के दौरान हुए बदलावों और फॉर्म 6 से जुड़े विवाद पर निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों से जवाब मांगा है। चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस बागची और जस्टिस मोहना की सदस्यता वाली पीठ ने यह कदम उठाया है। अदालत यह जांच करने से पहले सभी पक्षों की प्रतिक्रिया चाहती है कि क्या चुनाव आयोग ने इस दौरान अपनी निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया का उचित रूप से पालन किया था।

याचिकाओं में फॉर्म 6 को लेकर उठे विवाद को एक केंद्रीय मुद्दे के तौर पर उठाया गया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल निलंबित करने की मांग पर कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से साफ इनकार कर दिया। अदालत अब निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार और आयुक्तों के जवाबों के आधार पर ही इस मामले की आगे जांच और विचार करेगी।

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