मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में चार व्यक्तियों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों में काफी बड़ी और गंभीर कमियां हैं। अदालत के अनुसार, साक्ष्यों के बीच मौजूद इन महत्वपूर्ण खामियों और अंतरालों के आधार पर दोषियों को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखना उचित नहीं है।

शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में कुल छह दोषी व्यक्तियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अपनी अपीलें दायर की थीं। हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने साक्ष्यों में पर्याप्त कमी को रेखांकित किया और चार दोषियों की उम्रकैद की सजा को खारिज करने का आदेश दिया।

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