मिथिला — सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वत श्रृंखला से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति को समय विस्तार देने से साफ इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए 30 नवंबर की समयसीमा तय की है। अदालत के इस निर्णय के बाद अब समिति को निर्धारित तारीख तक ही अपनी प्रक्रिया पूरी करके अंतिम रिपोर्ट पेश करनी होगी।

उल्लेखनीय है कि इस उच्चाधिकार प्राप्त समिति को पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिहाज से बेहद संवेदनशील अरावली पहाड़ियों और पर्वत श्रृंखला के लिए एक समान परिभाषा विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। समिति का यह दायित्व है कि वह इस पूरे संवेदनशील क्षेत्र के लिए एक मानक परिभाषा तय करे।

इसके साथ ही, समिति को अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को विनियमित और नियंत्रित करने के उपायों की सिफारिश करने का काम भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद समिति को अब 30 नवंबर तक अपनी अंतिम रिपोर्ट में ये सभी सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी।

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