मिथिला — असम के पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) एम.के. यादव के तीसरे सेवा विस्तार के निर्णय को गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। इस मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। ज्ञात हो कि एम.के. यादव फरवरी 2024 में सेवानिवृत्त हुए थे और अपनी सेवानिवृत्ति की अवधि तक वे असम के प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष यह दलील दी है कि एम.के. यादव जब असम के पीसीसीएफ पद पर कार्यरत थे, तब पर्यावरण मंत्रालय ने उनके कार्यकाल में कुछ खामियां पाई थीं। याचिकाकर्ता ने इन्हीं खामियों का हवाला देते हुए उनके तीसरे सेवा विस्तार के फैसले को गौहाटी उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। अदालत ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अब नोटिस जारी करने की प्रक्रिया पूरी की है।
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